हरियाणा सरकार ने ग्रुप-C पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता को लेकर बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने सभी विभागों को साफ निर्देश दिए हैं कि वे 12वीं पास योग्यता से जुड़े आदेशों का सख्ती से पालन करें। यानी अब किसी भी ग्रुप-C पद पर भर्ती के लिए न्यूनतम योग्यता मैट्रिक नहीं, बल्कि इंटरमीडिएट (12वीं) होगी।
इस संबंध में हरियाणा के मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, बोर्डों और निगमों के मुखिया, मंडलायुक्तों, डिप्टी कमिश्नरों, एसडीएम और विश्वविद्यालयों के कुलसचिवों को एक पत्र भेजा है। इस पत्र में दो टूक कहा गया है कि 21 जुलाई 2023 के आदेशों का हर हाल में पालन किया जाए।
सरकार ने पहले ही 21 अप्रैल और 21 जुलाई 2023 को दो अहम आदेश जारी किए थे, जिनमें यह तय किया गया था कि ग्रुप-C पदों के लिए अब न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 12वीं होगी। इन आदेशों के तहत सभी विभागों को:
सरकार ने यह भी साफ किया है कि इस पूरी प्रक्रिया के लिए किसी भी विभाग को न तो मानव संसाधन विभाग, न वित्त विभाग, और न ही मुख्यमंत्री कार्यालय से किसी अतिरिक्त मंजूरी की जरूरत है।
सरकार ने जब इस मामले की समीक्षा की तो चौंकाने वाली बात सामने आई। कई विभागों ने अभी तक:
यानी आदेशों का न तो अनुपालन हुआ, और न ही जरूरी नियम संशोधन किए गए।
अब सरकार ने दोबारा स्पष्ट कर दिया है कि ग्रुप-C की सभी भर्तियों के लिए केवल वही सेवा नियम मान्य होंगे, जो 12वीं पास योग्यता के अनुरूप होंगे। सभी विभागों को कहा गया है कि वे जल्द से जल्द नियम संशोधित करें और गजट अधिसूचना जारी करें। नियमों का पालन न करने वाले विभागों के खिलाफ सरकार कड़ी कार्रवाई कर सकती है।
Join the conversation