तारीख: 13 जून, 2025
लेखक: MYGLOBALJOBS.in न्यूज़ टीम
2025 में एक और बड़ा विमान हादसा सामने आया है जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। एक घरेलू उड़ान जो दिल्ली से मुंबई जा रही थी, टेकऑफ के 18 मिनट बाद तकनीकी खराबी के चलते दुर्घटनाग्रस्त हो गई। अभी तक मिली जानकारी के अनुसार विमान में 142 यात्री और 6 क्रू सदस्य सवार थे। राहत कार्य जारी हैं लेकिन इस खबर के बाद पूरे सोशल मीडिया और खबरिया चैनलों पर बस एक ही सवाल छाया हुआ है – क्या यात्रियों के परिवारों को ₹7 करोड़ तक का मुआवज़ा मिलेगा?
RTV यानी "Right to Victim Compensation" एक कानूनी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत किसी विमान हादसे में पीड़ित या उनके परिजनों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। यह सहायता एयरलाइन कंपनी, बीमा कंपनी और सरकार द्वारा दी जा सकती है। DGCA (Directorate General of Civil Aviation) के नियमों के अनुसार हर एयरलाइन को यात्रियों के लिए सुरक्षा और बीमा देना अनिवार्य होता है।
मुआवज़े की राशि कई बातों पर निर्भर करती है:
क्लेम करने के लिए आपको संबंधित एयरलाइन के कस्टमर सपोर्ट से संपर्क करना होगा। साथ ही बीमा कंपनी की वेबसाइट या ब्रांच में जाकर क्लेम फॉर्म भरना होगा। कई एयरलाइन और बीमा कंपनियां अब ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से भी क्लेम स्वीकार करती हैं।
आप इन हेल्पलाइन पर संपर्क कर सकते हैं:
कई बार क्लेम में देरी होती है यदि:
इसलिए शुरू से ही सभी डॉक्युमेंट्स तैयार रखें और प्रमाणिक जानकारी ही दें।
विमान हादसा बहुत ही दुःखद होता है, लेकिन सरकार और एयरलाइन नियमों के तहत प्रभावित लोगों को मुआवज़ा दिलाने का प्रावधान है। यदि आपके परिवार में कोई व्यक्ति इस हादसे में था, तो ऊपर दी गई प्रक्रिया को फॉलो करके आप आर्थिक सहायता का दावा कर सकते हैं।
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