Plane Crash 2025: ₹7 करोड़ तक मुआवज़ा कैसे मिलेगा? पूरी प्रक्रिया जानें

Plane Crash 2025 में यात्रियों को ₹7 करोड़ तक का मुआवज़ा मिल सकता है। जानिए RTV, DGCA नियम, क्लेम प्रोसेस और ज़रूरी दस्तावेज़।

 

Plane Crash 2025: ₹7 करोड़ तक मिलेगा मुआवज़ा? जानिए कौन कर सकता है क्लेम और कैसे मिलेगा पैसा

₹7 Crore Compensation Rules in Plane Crash 2025 – Full Guide

तारीख: 13 जून, 2025
लेखक: MYGLOBALJOBS.in न्यूज़ टीम

2025 में एक और बड़ा विमान हादसा सामने आया है जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। एक घरेलू उड़ान जो दिल्ली से मुंबई जा रही थी, टेकऑफ के 18 मिनट बाद तकनीकी खराबी के चलते दुर्घटनाग्रस्त हो गई। अभी तक मिली जानकारी के अनुसार विमान में 142 यात्री और 6 क्रू सदस्य सवार थे। राहत कार्य जारी हैं लेकिन इस खबर के बाद पूरे सोशल मीडिया और खबरिया चैनलों पर बस एक ही सवाल छाया हुआ है – क्या यात्रियों के परिवारों को ₹7 करोड़ तक का मुआवज़ा मिलेगा?

RTV क्या है – Right to Victim Compensation?

RTV यानी "Right to Victim Compensation" एक कानूनी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत किसी विमान हादसे में पीड़ित या उनके परिजनों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। यह सहायता एयरलाइन कंपनी, बीमा कंपनी और सरकार द्वारा दी जा सकती है। DGCA (Directorate General of Civil Aviation) के नियमों के अनुसार हर एयरलाइन को यात्रियों के लिए सुरक्षा और बीमा देना अनिवार्य होता है।

कितना मुआवज़ा मिल सकता है? (How Much Compensation Can You Get?)

मुआवज़े की राशि कई बातों पर निर्भर करती है:

  • मृत्यु के मामलों में: ₹2 करोड़ से ₹7 करोड़ तक की राशि (टिकट, इंश्योरेंस और नियमों के आधार पर)
  • गंभीर चोटों के मामलों में: ₹25 लाख से ₹1.2 करोड़ तक
  • मानसिक आघात या ट्रॉमा: ₹5 लाख से ₹25 लाख तक (मेडिकल सर्टिफिकेट आवश्यक)
  • सामान का नुकसान: ₹1 लाख तक का क्लेम किया जा सकता है

कौन देगा ये मुआवज़ा? (Who Will Pay the Compensation?)

  1. एयरलाइन कंपनी: अगर उनकी लापरवाही पाई जाती है तो कंपनी सीधा भुगतान करेगी
  2. बीमा कंपनी: सभी वैध टिकट वाले यात्रियों के पास ट्रैवल इंश्योरेंस होता है, उससे क्लेम किया जा सकता है
  3. सरकारी सहायता: केंद्र या राज्य सरकार विशेष राहत कोष (Relief Fund) से मुआवज़ा देती है

क्लेम करने के लिए क्या दस्तावेज़ लगेंगे? (Documents Required for Claim)

  • यात्री का बोर्डिंग पास या टिकट
  • पहचान पत्र (Aadhaar, PAN, Passport आदि)
  • मेडिकल रिपोर्ट या मृत्यु प्रमाण पत्र (Death Certificate)
  • बीमा पॉलिसी की कॉपी
  • परिवार का बैंक खाता विवरण (Bank Details)
  • पासपोर्ट साइज फोटो

कहां और कैसे करें क्लेम? (Where and How to Claim?)

क्लेम करने के लिए आपको संबंधित एयरलाइन के कस्टमर सपोर्ट से संपर्क करना होगा। साथ ही बीमा कंपनी की वेबसाइट या ब्रांच में जाकर क्लेम फॉर्म भरना होगा। कई एयरलाइन और बीमा कंपनियां अब ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से भी क्लेम स्वीकार करती हैं।

आप इन हेल्पलाइन पर संपर्क कर सकते हैं:

  • Airline Helpline: 1800-XXX-XXXX
  • Insurance Helpline: 1800-YYY-YYYY
  • DGCA Email: grievance@dgca.gov.in

RTV क्लेम में देरी क्यों होती है? (Why Do Compensation Claims Get Delayed?)

कई बार क्लेम में देरी होती है यदि:

  • दस्तावेज़ अधूरे हों
  • मेडिकल रिपोर्ट वैध न हो
  • बीमा पॉलिसी एक्टिव न हो
  • कोर्ट केस या जांच चल रही हो

इसलिए शुरू से ही सभी डॉक्युमेंट्स तैयार रखें और प्रमाणिक जानकारी ही दें।

निष्कर्ष (Conclusion)

विमान हादसा बहुत ही दुःखद होता है, लेकिन सरकार और एयरलाइन नियमों के तहत प्रभावित लोगों को मुआवज़ा दिलाने का प्रावधान है। यदि आपके परिवार में कोई व्यक्ति इस हादसे में था, तो ऊपर दी गई प्रक्रिया को फॉलो करके आप आर्थिक सहायता का दावा कर सकते हैं।

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